MP Private University: एमपी की 10 निजी यूनिवर्सिटी डिफाल्टर, अपनी वेबसाइडट पर जानकारी अपलोड नहीं करने पर लिया ऐक्शन
MP Private University Defaulter List: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर के 54 निजी यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जरूरी जानकारी अब तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की है। जिनमें मध्यप्रदेश के 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल हैं।
यूजीसी ने डिफाल्टर यूनिवर्सिटीज को नोटिस जारी किया है और तत्काल नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। यूनिवर्सिटीज को अपनी वेबसाइट पर सर्च विकल्प के साथ तय फॉर्मेट में प्रमाणित दस्तावेज और अन्य जरूरी जानकारी देना थी। आयोग के मुताबिक, पहले भी यूनिवर्सिटी को नोटिस दिए थे, लेकिन फिर भी पालन नहीं किया।
क्या है पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर नियम ?
नियम है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फैकल्टी समेत अन्य सारी जरूरी जानकारी अपलोड करना होती हैं, ताकि पालक और स्टूडेंट्स आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें। यह यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर अनिवार्य है।
फर्जी यूनिवर्सिटी के संचालन की संभावना
वेबसाइट पर पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर सर्च विकल्प बंद होने के पीछे यूनिवर्सिटी के फर्जी संचालन की संभावना ज्यादा रहती है। जिससे स्टूडेंट्स और पालक यह पता नहीं लगा पाते है कि ये यूनिवर्सिटी यूजीसी के नियमों के अनुसार संचालित हो रहे हैं या नहीं, इससे पारदर्शिता भी नहीं रहती।
मध्य प्रदेश के 10 डिफॉल्टर यूनिवर्सिटीज
- अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, भोपाल
- आर्यावर्त यूनिवर्सिटी, सीहोर
- प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिवपुरी
- ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सागर
- जेएनसीटी यूनिवर्सिटी, भोपाल
- शुभम यूनिवर्सिटी, भोपाल
- महर्षि महेश योगी वैदिक विवि, जबलपुर
- एलएनसीटी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, इंदौर
- महाकौशल यूनिवर्सिटी, जबलपुर
- मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सीहोर
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