MP SIR: रायसेन में SIR के दौरान लापरवाही, निर्देश के बावजूद नहीं किया काम, कलेक्टर ने तीन BLO को किया निलंबित

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हाइलाइट्स

  • SIR में लापरवाही पर तीन BLO निलंबित
  • रायसेन कलेक्टर ने सख्त कदम उठाया
  • मतदाता सूची कार्य में शून्य प्रगति मिली

MP SIR: मध्य प्रदेश में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान सामने आई लापरवाहियों ने प्रशासन को कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। रायसेन जिले में लगातार कई बार निर्देश देने के बाद भी काम पूरा न होने पर कलेक्टर तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने तीन बीएलओ को तत्काल निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई सीधे तौर संदेश देती है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

MP SIR: रायसेन में SIR के दौरान लापरवाही, निर्देश के बावजूद नहीं किया काम, कलेक्टर ने तीन BLO को किया निलंबित
आदेश की कॉपी।

लगातार निर्देशों के बाद भी नहीं हुई प्रगति

रायसेन जिले में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान कई मतदान केंद्रों पर प्रगति शून्य पाई गई। कलेक्टर कार्यालय से बार-बार स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि BLO अपने-अपने मतदान केंद्रों पर कार्य समय पर पूरा करें। इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

तीन विधानसभा क्षेत्रों के BLO निलंबित

कलेक्टर ने जिन तीन बीएलओ पर कार्रवाई की है, वे अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं।

सांची विधानसभा के मतदान केंद्र 189 खरगावली के बीएलओ विनोद तिर्की, भोजपुर विधानसभा के मतदान केंद्र 151 सतलापुर के बीएलओ अब्दुल अलीम कुरैशी और उदयपुरा विधानसभा के मतदान केंद्र 308 बूढ़ा के बीएलओ रामसेवक पटेल पर यह कार्रवाई की गई है।

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इनके खिलाफ लगातार काम में मनमानी, निर्देशों को न मानना और SIR की प्रगति में देरी जैसे आरोप सामने आए थे। प्रशासन ने जांच के बाद पाया कि तीनों मतदान केंद्रों पर SIR से जुड़े किसी भी काम में सुधार नहीं हो रहा था।

कलेक्टर ने दिखाई सख्ती

प्रभारी कलेक्टर तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने निर्वाचन कार्यों को बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा कि समय पर जिम्मेदारी निभाना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कई बार निर्देश देने के बावजूद काम अधूरा रहने पर कार्रवाई करना ही पड़ता है। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया कि आगे भी लापरवाही पाए जाने पर ऐसी ही कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

निलंबन के दौरान तीनों BLO का मुख्यालय संबंधित SDM कार्यालय में तय किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

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