Old Vehicle Registration: आपके पास है 20 साल पुरानी गाड़ी तो 10 हजार में होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं कराया तो हर महीने पेनल्टी

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हाइलाइट्स

  • पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन महंगा
  • 20 साल पुरानी कार के लिए 10 हजार रुपये
  • 20 साल पुरानी बाइक के लिए 2 हजार रुपये

Old Vehicle Registration: अगर आपके पास 20 साल पुरानी गाड़ी है और आपने अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया है तो आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। सरकार के नए नियमों के मुताबिक पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए भारी फीस वसूली जाएगी। ऐसा पुराने और ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए किया गया है।

निजी वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस

वाहन वाहन कितना पुराना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस
बाइक 20 साल या उससे ज्यादा ₹2,000
कार 20 साल या उससे ज्यादा ₹10,000

कमर्शियल वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस

वाहन वाहन कितना पुराना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस
मीडियम कमर्शियल वाहन 15 साल से ज्यादा ₹12,000
हैवी कमर्शियल वाहन 15 साल से ज्यादा ₹18,000

20 साल पुराने वाहनों के लिए फीस डबल

मीडियम वाहन – 24 हजार रुपये

हैवी वाहन – 36 हजार रुपये

फिटनेस टेस्ट भी महंगा

pucअभी तक ज्यादातर वाहनों का फिटनेस टेस्ट 500 रुपये से 1500 रुपये तक हो जाता था। वहीं हैवी वाहनों के लिए 3 हजार रुपये लगते थे, लेकिन नए नियमों के मुताबिक 8 से 15 साल पुरानी बाइक के लिए 1 हजार रुपये फिटनेस टेस्ट में लगेंगे। 15 साल से ज्यादा पुरानी बाइक होने पर 2 हजार रुपये में फिटनेस टेस्ट होगा। वहीं थ्री व्हीलर और हैवी वाहनों के लिए 7 हजार से 25 हजार रुपये में फिटनेस टेस्ट होगा।

रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर हर महीने पेनल्टी

अगर आपके प्राइवेट वाहन का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है तो हर महीने आपको 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। कुछ राज्यों में ये राशि एक साथ 1 हजार रुपये या उससे ज्यादा लग सकती है।

कमर्शियल वाहन

कमर्शियल वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराने पर 500 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वाहन सीज भी हो सकता है।

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रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया तो क्या होगा ?

1. वाहन बीमा अमान्य हो सकता है।

2. ट्रैफिक पुलिस चालान कर सकती है या गाड़ी रोड से हटवा सकती है।

3. RC रद्द हो सकती है।

रजिस्ट्रेशन खत्म होने से 60 दिन पहले करें आवेदन

आप वाहन का रजिस्ट्रेशन खत्म होने की तारीख से 60 दिन पहले ही रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने से पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है।

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