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Madhya Pradesh DGP Kailash Makwana Extension Case: मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना के कार्यकाल विस्तार को लेकर राज्य शासन ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने DGP मकवाना का नाम उन अधिकारियों की सूची से हटा दिया है, जो वर्ष 2025 में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी उम्र पूरी करने वाले थे।

मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सीधा लाभ मिला है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर पुष्टि की है कि डीजीपी मकवाना अब दिसंबर 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। डीजीपी कैलाश मकवाना मूल रूप से दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के पद के लिए निश्चित 2 साल का कार्यकाल तय करने की गाइडलाइन जारी की थी।

DGP को दो साल का कार्यकाल देना अनिवार्य

दरअसल, राज्य शासन ने नए आदेश में सप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पारित सुसंगत आदेशों का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत, DGP (HoPF) को दो साल का निश्चित कार्यकाल देना अनिवार्य है।

दिसंबर 2024 में नियुक्त किया था डीजीपी

नियुक्ति की अवधि: मकवाना को पिछले साल दिसंबर (2024) में डीजीपी नियुक्त किया गया था। इस गाइडलाइन के कारण, उन्हें सुनिश्चित कार्यकाल पूरा करने के लिए एक साल का विस्तार मिला है।

गृह विभाग ने जारी किया एक्सटेंशन आदेश

गृह विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही कार्यकाल विस्तार का यह आदेश जारी किया है। इस फैसले से राज्य के पुलिस प्रशासन में स्थिरता बनी रहेगी।

The post MP DGP Extension: कैलाश मकवाना 2026 तक बने रहेंगे DGP, सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट लिस्ट से हटाया नाम appeared first on Bansal news.

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