सोनीपत | हरियाणा के सोनीपत जिले (Sonipat District) के निवासियों के लिए अच्छी खबर आ रही है. नगर निगम मेयर राजीव जैन ने बताया है कि जिन लोगों की लाल डोरे की प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या आ रही है, उन्हें जल्द दूर किया जाएगा. 14,000 से अधिक प्रॉपर्टी के मालिकों को उनके जमीनों के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे.
अड़चनें की जाएंगी दूर
इस प्रक्रिया में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अधिकारियों और पार्षदों के साथ चर्चा करते हुए मेयर राजीव जैन ने कहा कि जिन लोगों की लाल डोरे की प्रॉपर्टी से संबंधित मालिकाना हक की समस्याएं हैं, उन्हें जल्द- से- जल्द हल किया जाएगा. उन्होंने चंडीगढ़ के अधिकारियों से बात कर मालिकाना हक के लिए जरूरी दस्तावेज और नियमों को स्पष्ट किया. आवेदन करने के लिए अब पानी या बिजली का 10 साल पुराना बिल जरूरी होगा. यदि किसी ने लाल डोरे की प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसके पास राजस्व अधिकारी द्वारा अटेस्टेड एग्रीमेंट होना चाहिए.
इनका आवेदन भी होगा स्वीकार
जैन ने जानकारी दी कि वर्तमान में यदि कोई लाल डोरे की प्रॉपर्टी में रह रहा है. उसके नाम पर 5 साल पुराना मीटर है, तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. बस शर्त यह है कि पुराने मालिक के नाम पर मीटर 10 साल पुराना होना चाहिए. यदि लाल डोरे की प्रॉपर्टी एक खाली प्लॉट है, तो आवेदक निगम के नाम पर आवेदन कर सकता है. इसका रिकॉर्ड जांचा जाएगा और उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा.