जल विवाद पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
हरियाणा-पंजाब में चल रहे जल विवाद को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल हैं, जिन पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। मंगलवार को याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हरियाणा को कोर्ट के रास्ते से जल मिलने की पूरी उम्मीद है। कोर्ट आज ही इस मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगी। दोनों ही राज्य इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
आपको बता दें, पंजाब पुलिस पर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने डैम पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि इससे बोर्ड का कामकाज बाधित हो रहा है। जल विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, फिलहाल चीफ जस्टिस शीलू नागू की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पंजाब को गुरुओं की न्याय की सोच का वास्ता देते हुए पानी छोड़ने का आग्रह किया है। इसके साथ ही पानी के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करने की भी बात कही है। अगर कोई समाधान नहीं निकलेगा तो BBMB के फैसलों को लागू करवाने के लिए हमारे पास फोर्स है, केंद्र सरकार भी इस मामले में अपने प्रयास कर रही है।
पानी विवाद पर CM नायब सिंह सैनी का कहना है कि जल एक नेचुरल रिसोर्स है जिस पर कोई अपना हक नहीं जता सकता और हरियाणा के हिस्से का जल रोकना पंजाब की साजिश है। मगर पंजाब की जनता सब देख रही है डेढ़ साल बाद इनको भी उसी लाइन में खड़ा किया जाएगा जिस लाइन में आज कांग्रेस खड़ी है। वहीं इसके दूसरी ओर पंजाब के CM भगवंत मान का कहना है कि हमारे पास किसी को देने के लिए अतिरिक्त जल है ही नहीं। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पेश कर हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देने का संकल्प लिया है।