MP News: अधिकारियों की मनमानी पर PWD विभाग सख्त, बिना सूचना दिए नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय

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MP News: राज्य सरकार द्वारा जारी नए आदेश में किसी भी अधिकारी या कर्मचारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा. इससे पहले आदेश में कोई स्पष्टता नहीं थी

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग (फाइल तस्वीर)

MP News: मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि अब कोई भी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकता है. इसके पहले अधिकारियों को केवल अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जैसे चीफ इंजीनियर, अधीक्षण यंत्री या कार्यपालन यंत्री से अनुमति लेने का आदेश था.

नए आदेश में क्या है?

राज्य सरकार द्वारा जारी नए आदेश में किसी भी अधिकारी या कर्मचारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा. इससे पहले आदेश में कोई स्पष्टता नहीं थी. इस वजह से अधिकारी बिना कारण बताए मुख्यालय से नदारद रहते थे.

शासकीय काम प्रभावित होते थे

मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि PWD विभाग में तैनात अधिकारी और कर्मचारी बिना अनुमति के भोपाल में एवं कार्यक्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, जिससे शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं. इसके साथ ही समय-सीमा में प्राप्त ना होने पर अप्रिय स्थिति सामने आती है.

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इन अधिकारियों से अनुमति लेकर छोड़ सकेंगे मुख्यालय

लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता एवं इस स्तर के अधिकारी प्रमुख सचिव, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी प्रमुख अभियंता से अनुमति प्राप्त कर अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे.

इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के कोई भी अधिकारी अपना मुख्यालय छोड़ता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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