Raja Raghuwanshi Murder Case: दो सह आरोपियों को कोर्ट से जमानत, एक आरोपी अब भी न्यायिक हिरासत में

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Raja Raghuwanshi Murder Case Update: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। इस केस के दो सह-आरोपियों लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार उर्फ बल्ला को स्थानीय अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है। कोर्ट ने माना कि दोनों की सीधी भूमिका हत्या में नहीं है और उन पर लगाए गए आरोप जमानती धाराओं के अंतर्गत आते हैं।

ग्वालियर निवासी लोकेंद्र सिंह वह शख्स हैं, जिसके देवास नाका स्थित फ्लैट में राजा रघुवंशी की हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी छिपी थी। बलबीर अहिरवार उस बिल्डिंग का सुरक्षा गार्ड था, जहां सोनम ने लगभग 8 दिन तक शरण ली थी। उन्होंने पुलिस को जानकारी नहीं दी, जिस पर उन्हें आरोपी बनाया गया था।

हत्या की साजिश में भूमिका नहीं

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डीके के मिहसिल्ल की अदालत ने सुनवाई के बाद कहा कि सामने वाला पक्ष यह साबित नहीं कर सका है कि दोनों ने हत्या की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई। इसलिए उन्हें सशर्त जमानत दी जाती है।

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शिलोम जेम्स अब भी हिरासत में

मामले के एक अन्य आरोपी शिलोम जेम्स, जो फ्लैट को किराए पर लेने वाला था, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। उस पर हत्या से जुड़े साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप है। शिलोम ने इंदौर से वकीलों की टीम बुलवाई है और आगामी सुनवाइयों में उसकी ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा।

जानें पूरी घटना

  • 11 मई 2025 को इंदौर में सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई।
  • 23 मई को शिलॉन्ग हनीमून ट्रिप के दौरान दोनों लापता।
  • 2 जून को राजा का शव वीसॉडॉन्ग वाटरफॉल के नीचे मिला।
  • पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सोनम ने राजा की साजिश रची।
  • उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और साथियों विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी।
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