राहत: नए शहरी निकायों में 3 साल संपत्ति कर से छूट

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प्रदेश में नए अधिसूचित शहरी निकायों में शामिल हुए लोगों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें अगले तीन साल तक संपत्ति कर नहीं चुकाना होगा।

हिमाचल प्रदेश में नए अधिसूचित शहरी निकायों में शामिल हुए लोगों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें अगले तीन साल तक संपत्ति कर नहीं चुकाना होगा। प्रदेश सरकार ने अगले तीन साल तक पानी शुल्क ग्रामीण दरों पर ही चुकाने की छूट के बाद संपत्ति कर में भी बड़ी छूट दी है। प्रदेश सरकार ने 14 नई नगर पंचायतें, 3 नगर निगम और 2 नगर परिषद अधिसूचित की हैं। नए जोड़े गए क्षेत्रों के लोग पानी और संपत्ति कर का बोझ पड़ने के कारण सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 47,820 लोग लाभान्वित होंगे।

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