Sahara Group ED Probe: सहारा ग्रुप को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने ED जांच रोकने की याचिका की खारिज 

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हाइलाइट्स  

  • हाईकोर्ट ने सहारा की ED याचिका खारिज की
  • ED की जांच अब वैध और जारी रहेगी
  • सहारा ग्रुप के वित्तीय लेनदेन की जांच जारी

Sahara Group ED Probe: सहारा ग्रुप के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया है। इस फैसले से सहारा ग्रुप को बड़ा झटका लगा है और ED की जांच अब वैध रूप से जारी रहेगी।

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि ED को सहारा ग्रुप के वित्तीय लेनदेन की पूरी जांच करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि वित्तीय गड़बड़ियों और जनता के धन के दुरुपयोग के आरोपों के मद्देनजर जांच को रोका नहीं जा सकता।

सहारा समूह की चार सहकारी समितियों ने ED की जांच को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यह जांच उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उनकी गतिविधियों में अनुचित दखल है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि जांच पूरी तरह वैध है।

जानकारी के अनुसार, ED सहारा समूह से जुड़े वित्तीय लेनदेन और निवेशकों के पैसों के कथित दुरुपयोग की जांच कर रही है। विशेषकर यह जांच फंड ट्रांसफर और सहकारी संस्थाओं के बैंक खातों में संभावित अनियमितताओं पर केंद्रित है।

इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि ED की जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगी और सहारा ग्रुप को कानूनी रूप से इसका सामना करना होगा।

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