Savings Account : बैंक खाते में इस लिमिट से ज्यादा पैसे जमा कराने और निकालने पर इनकम टैक्स विभाग भेज देगा नोटिस, जानिए नियम
Digital Desk- (Savings Account) आयकर विभाग आपकी आय के साथ-साथ आपके वित्तीय लेनदेन पर भी कड़ी नज़र रखता है. यदि आपकी सैलरी एक निश्चित सीमा से अधिक है, तो आपको टैक्स (tax) देना होगा. टैक्स का भुगतान न करने पर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. आपकी कमाई के अलावा, बचत खाते में दैनिक और वार्षिक जमा राशि भी आयकर विभाग की निगरानी में रहती है, इसलिए सभी लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण है.
आरबीआई के नियमानुसार (RBI Rules), आप एक साल में अपने बचत खाते में 10 लाख रुपये तक नकद जमा बिना किसी निगरानी के कर सकते हैं. इस सीमा से अधिक जमा करने पर बैंक इसकी सूचना तुरंत आयकर विभाग को देता है, जिससे आपको नोटिस (notice) मिल सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इस पर टैक्स देना होगा, लेकिन आपको इस पैसे का स्रोत बताना होगा.
नहीं बता पाए सोर्स तो क्या होगा?
यदि कोई खाताधारक अपनी आय का स्रोत नहीं बता पाता, तो आयकर विभाग (Income tax department) उस राशि पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस लगाकर कुल 89.59% की वसूली कर सकता है. यह नियम एक साल या एक दिन, किसी भी अवधि के लेनदेन पर लागू होता है, क्योंकि आयकर विभाग ने ट्रांजेक्शन की सीमा (transaction limit) तय की हुई है.
आप एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक का कैश ट्रांजेक्शन (cash transaction) नहीं कर सकते हैं. कैश ट्रांजेक्शन का मतलब केवल अकाउंट से पैसे निकालना नहीं है. इसमें कैश निकालने के साथ अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर (tranfer) या फिर किसी को पेमेंट (payment) करना शामिल है. इसलिए किसी भी बैंक की एक दिन की कैश ट्रांजेक्शन लिमिट (cash transaction limit) 2 लाख रुपये से कम ही रखी जाती है.
कैश डिपॉजिट से जुड़े नियम संक्षेप में-
– बैंक में 50,000 रुपये तक जमा करने पर पैन कार्ड (pancard) की कोई जरूरत नहीं है.
– 50,000 रुपये से ज्यादा जमा करने पर आपको पैन कार्ड देना ही होगा.
– अगर आपके बचत खाते में 1 दिन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक जमा होते हैं तो आयकर अधिनियम (Income tax) की धारा 269ST के तहत 100 प्रतिशत की पेनल्टी (penalty) लगाई जा सकती है.
– एक साल में अपने बचत खाते में अधिकतम आप 10 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं.