School Bag Weight: तय वजन से अधिक भारी मिले स्कूल बैग, कांग्रेस प्रवक्ता- शिक्षा माफियाओं ने कमीशन की लालच में बढ़ाया

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School Bag Weight Congress Protest Bhopal: भोपाल में मंगलवार को कांग्रेस (Congress) नेताओं ने स्कूलों का औचक दौरा कर बच्चों के स्कूल बैग (school bags) का वजन जांचा। इस दौरान उन्होंने पाया कि कई बच्चों के बैग निर्धारित मापदंडों (prescribed norms) से काफी अधिक वजनी थे।

एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी (Vivek Tripathi), अभिनव बरोलिया (Abhinav Baroliya), कुंदन पंजाबी (Kundan Punjabi) और विक्रम चौधरी (Vikram Chaudhary) ने आरोप लगाया कि 16 जून से प्रदेश में स्कूल बैग के वजन को लेकर शुरू किया गया जागरूकता अभियान एक माह बीत जाने के बाद भी केवल कागजों और आदेशों में ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा माफिया (education mafia) कमीशन के लालच में न सिर्फ निजी स्कूलों (private schools) को, बल्कि शासकीय स्कूलों (government schools) और सीएम राइज स्कूलों (CM Rise Schools) को भी निशाना बना रहे हैं।

तय वजन से ज्यादा भारी बैग

विवेक त्रिपाठी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित शासकीय पीएमश्री स्कूल (PM Shri School) और एक निजी स्कूल के छात्र भी निर्धारित मापदंडों से कई गुना अधिक वजन के स्कूल बैग ढोने को मजबूर हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि छोटे बच्चों के नाजुक कंधों (fragile shoulders) पर अत्यधिक वजन लादने की वजह से कई बच्चे पढ़ाई और खेलकूद की उम्र में ही डॉक्टरों और अस्पतालों (doctors and hospitals) के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं।

कमीशन के लालच में खिलवाड़

विवेक त्रिपाठी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि शिक्षा माफिया गैरजरूरी किताबों (unnecessary books) की खरीद में कमीशनखोरी (commission seeking) के लालच में छात्रों के जीवन और स्वास्थ्य (life and health) के साथ खुला खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शासकीय स्कूलों में मुफ्त मिलने वाली किताबों के वितरण (distribution of free books) में भी नियमों का उल्लंघन चिंताजनक है।

स्कूल बैग पॉलिसी 2020 फेल

मध्य प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में छात्रों के स्कूल बैग का वजन निर्धारित सीमा में रखना अनिवार्य है। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश (Directorate of Public Instruction, Madhya Pradesh) द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है, जो स्कूल बैग पॉलिसी 2020 (School Bag Policy 2020) के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

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