चंडीगढ़ में इस वर्ग को मिलेगा हरियाणा जैसा रिजर्वेशन, केंद्रीय सूची के आधार पर पात्रता निर्धारित

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चंडीगढ़ | केंद्र सरकार की तरफ से ओबीसी वर्ग के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है. केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए हरियाणा राज्य में लागू ‘पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और सैक्षिक संस्थानों में आरक्षण) अधिनियम, 2016 को संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में भी लागू कर दिया है. यानी कि अब यह अधिनियम चंडीगढ़ में भी लागू होगा. यह अधिनियम अब यहां की सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण की गारंटी प्रदान करेगा.

5 अगस्त से प्रभावी हुई अधिसूचना

ये नोटिफिकेशन 5 अगस्त से प्रभावी हो चुकी है. यह अधिनियम हरियाणा सरकार की ओर से 2016 में पारित किया गया था. इसका लक्ष्य था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले. अब इस अधिनियम में कुछ संशोधन किये गए है. उसके साथ ही, इसे चंडीगढ़ में लागू किया गया है.

6 सालों में चरणबद्ध तरीके से मिलेगा रिजर्वेशन

चंडीगढ़ में ओबीसी को नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा. यह आरक्षण चरणबद्ध ढंग से 6 सालों में लागू किया जाएगा. यह पहले साल में 3 प्रतिशत तथा दूसरे में 4 प्रतिशत लागू होगा. इसके बाद, तीसरे साल में 4, चौथे वर्ष में 5, पांचवें वर्ष में 5 और छठे वर्ष में 6 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा. इस प्रकार 6 सालों में चरणबद्ध तरीके से कुल 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा.

केंद्रीय सूची के आधार पर पात्रता निर्धारित

पहले आरक्षण सिर्फ ‘क्रीमी लेयर’ से बाहर के ओबीसी वर्गों को मिलेगा. ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट के आधार पर पात्रता निर्धारित होगी. इसी तरह ओबीसी जातियों की लिस्ट में भी 71 जातियों का जिक्र नोटिफिकेशन में किया गया है. अधिसूचना में ‘पिछड़ा वर्ग’ शब्द के स्थान पर ‘अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)’ शामिल किया गया है.

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