Ujjain Mahakal: महाकाल मंदिर समिति में पुजारी-कर्मचारियों की नियुक्तियां अवैध…! HC ने कलेक्टर से 90 दिन में मांगा जवाब

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Madhya Pradesh Mahakal Pujari Appointment Case: मध्यप्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर समिति में पुजारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिसको लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एक याचिका दायर की गई है। इस मामले में कोर्ट ने उज्जैन कलेक्टर से 90 दिन में जवाब मांगा है।

दरअसल, उज्जैन की सारिका गुरु के नाम से दायर याचिका में आरोप है कि महाकाल मंदिर समिति में जिन 306 पुजारी और पुरोहितों की नियुक्ति की गई है, उसके लिए समिति ने अखबार में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवाया। लिखित परीक्षा न कोई चयन प्रोसेस अपनाई। बल्कि सीधे इन पदों पर नियुक्तियां कर दी।

RTI न सूचना आयोग से मिली डिटेल

सारिका गुरु की ओर से पहले मंदिर समिति से जानकारी के लिए आरटीआई लगाई गई, लेकिन गोपनीय दस्तावेज बताकर किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया। अपील करने पर राज्य सूचना आयोग से भी ठोस जवाब नहीं मिल पाया। इस मामले में 16 जून 2025 को इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 1 सितंबर 2025 को अदालत ने मामले पर सुनवाई की।

भाई, भतीजे, काका को बनाया प्रतिनिधि

याचिका में यह भी आरोप है कि महाकाल परिसर में 19 मंदिर हैं, लेकिन सभी के लिए एक ही पुजारी नियुक्त किया गया है। मंदिर समिति में जिन 22 पुजारियों के साथ 44 लोगों को प्रतिनिधि नियुक्त किया हैं, उनमें पुजारी गौरव शर्मा के प्रतिनिधि उनके काका शरद शर्मा, चचेरे भाई अनुज शर्मा हैं। पुजारी दिलीप शर्मा के प्रतिनिधि उनके दो भाई, भतीजे, अन्य पुजारियों के भी परिजन समिति में शामिल कर दिए गए हैं।

पुजारी और पुरोहितों की सूची

दर्जनों पुजारी–पुरोहितों के नाम सामने आए हैं, जिनमें गौरव शर्मा, दिलीप शर्मा, विजय शंकर शर्मा, विजय शर्मा, श्रीराम शर्मा, गणेश नारायण शर्मा, अजय शर्मा, संजय शर्मा, कैलाश नारायण शर्मा, अमर शर्मा (स्व.), राजेश शर्मा, घनश्याम शर्मा, दिनेश त्रिवेदी, कमल शर्मा आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 22 पुरोहित भी नियुक्त बताए गए हैं, जिनमें व्यास, शास्त्री, जोशी और भट्ट परिवारों के लोग हैं।

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